नई दिल्ली.कोरोना वायरस को देखते हुए रेलवे ने काउंटर टिकट कैंसल करवा कर रिफंड लेने के नियमों में यात्रियों को सहूलियत दी है। अब अगर अगर आपका काउंटर टिकट पीआरएस कांउटर यानी विंडो टिकट है अौर आपको यात्रा नहीं करनी है तो आपको तुंरत रेलवे के आरक्षण केंद्रों पर जाकर टिकट कैंसिल करवाने की आवश्कता नहीं है। अब रेलवे ने विंडो से खरीदी गई टिकट के पैसेे रिफंड पाने के लिए टिकट खरीदने के 45 दिनों के अंदर देश के किसी भी हिस्से में रेलवे के आरक्षण कार्यालय से टिकट कैंसल करवा कर रिफंड ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए यह टिकट 21 मार्च से 15 अप्रैल के बीच लिया होना चाहिए।
72 घंटे के अंदर टिकट कैंसल करवाना अनिवार्य होता था
सामान्य दिनों में ट्रेन चलने के समय के 72 घंटे के अंदर टिकट कैंसल करवाना अनिवार्य होता था। लेकिन अब किसी यात्री ने 21 मार्च से 15 अप्रैल, 2020 के बीच टिकट खरीदा है तो यात्रा की तिथि से 30 दिनाें से पहले अपना टिकट डिपोजिट रिसीप्ट (टीडीआर) फाइल कर सकेंगे। पहले टीडीआर तीन दिनों में फाइल करना होता है। टीडीआर फाइल करने के 60 दिनों के अंदर सीसीओ या सीसीएम क्लेम ऑफिस में जाकर पैसेंजरों को टीडीआर की रसीद जमा करनी होगी। इसके बाद सीसीओ या सीसीएम के क्लेम अधिकारी ट्रेन के चार्ट से आपके टिकट की वेरिफिकेशन करने के बाद रिफंड दे देगी।
139 पर भी टिकट कैंसिल की सुविधा
फोन नंबर 139 पर कॉल करके टिकट को रद्द कराने वाले लोग भी यात्रा की तारीख के 30 दिन के भीतर काउंटर से रिफंड वापस ले सकते हैं। रेलवे बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ई-टिकट को रद्द कराने के नियम यथावत हैं, उनके लिए यात्रियों को स्टेशन आने की जरूरत नहीं है
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