अम्बाला (उज्ज्वल शर्मा ) .एम्स के डॉक्टर नवनीत मग्गो के खिलाफ अम्बाला की डॉक्टर की शिकायत पर दर्ज रेप केस में पुलिस ने 8 मार्च को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब सुनवाई 1 अप्रैल को होनी है। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा है कि महिला डॉक्टर के डॉक्टर पति ने ही रेप का झूठा केस दायर करने के लिए षड्यंत्र रचा है। महिला के पति और उसके परिजनों को दोनों के लिव इन रिलेशनशिप के बारे अच्छी तरह से पता था। वाट्सएप चैट से साबित हुआ कि पति को यह भी पता था कि इसी रिलेशनशिप से उनकी बेटी पैदा हुई है।
पुलिस ने लिखा है कि इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि यूरो गायनीकोलॉजी एंड पेल्विक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (यूपीएचएआई) सोसाइटी में किए गए फर्जीवाड़ा को छिपाने के लिए ही रेप का केस दर्ज कराया गया हो। सोसायटी में हुई वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में महिला डॉक्टर, पति व सास-ससुर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज है। डॉ. मग्गो, महिला डॉक्टर व लिव इन रिलेशन से पैदा हुई 3 वर्षीय बेटी को बदनाम करने के लिए पति, सास, ससुर व पति के दोस्त ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। इन चारों के खिलाफ डॉ. मग्गो ऋषिकेश में केस दर्ज करवा चुके हैं। पिछले साल मई में महिला डॉक्टर ने डॉ. मग्गो के खिलाफ अम्बाला के महिला थाने में रेप का केस दर्ज कराया था। फिर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई कि रेप मामले में पुलिस कोई ठोस जांच या कार्रवाई नहीं कर रही। इसके बाद महिला डॉक्टर ने हाईकोर्ट में दूसरी अर्जी लगाकर पुलिस व सरकार पर ह्रास करने का आरोप लगाया। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने रेप मामले की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की।
रेप केस में आरोपों पर पुलिस जांच यह कहती है...
- महिला डॉक्टर ने डॉ. मग्गो पर आरोप लगाया था कि उसे कुछ तस्वीरों व वीडियो क्लिपिंग से ब्लैकमेल किया गया। पुलिस जांच में पाया गया कि डॉ. मग्गो ने न तो अश्लील तस्वीरें खींची और न वीडियो बनाई। महिला डॉक्टर यह मान चुकी है।
- डॉ. मग्गो पर आरोप थे कि डॉक्टर के पति को धमकी भरे मैसेज और फोन कॉल किए गए कि महिला डॉक्टर को अपने पास न रखें। पुलिस ने जांच में पाया कि जिस फोन से धमकी दी गई उसे महिला डॉक्टर ने अपनी सहेली से लिया था। जांच में साफ हुआ कि जो मैसेज आए वे महिला डॉक्टर ने अपने पति को खुद किए थे।
- महिला डॉक्टर को जबरदस्ती यूपीएचएआई का मेंबर बनाया गया। पुलिस ने जांच रिपोर्ट में कहा कि महिला डॉक्टर ने ही यूपीएचएआई सोसाइटी बनाई थी और पदाधिकारियों का चयन भी किया था। महिला डॉक्टर ने सोसायटी के पैसे से ससुर के अस्पताल में कर्मियों को भुगतान किया। यूपीएचएआई में गड़बड़ी की शिकायत सोसाइटी के डॉ. संजय शर्मा ने 3 अप्रैल 2019 को दर्ज कराई। उसके दो माह बाद डॉ. मग्गो के खिलाफ महिला डॉक्टर ने रेप की एफआईआर दर्ज कराई।
- जिला न्यायाधीश ने कहा कि महिला डॉक्टर ने इस मामले को छिपाया कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों के साथ पति पर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज है।
- महिला डॉक्टर ने पति से तलाक मांगा था। पति ने डॉ. मग्गो को केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने कहा कि रेप का मामला जांच में झूठा पाया गया है।
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