नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित तीन होटलों को कुल 182 कमरे क्वारैंटाइन सुविधा के लिए रखने का आदेश दिया है। इनमें विदेश से आने वाले संक्रमण से संदिग्ध लोगों को रखा जाएगा। नई दिल्ली की मजिस्ट्रेट तन्वी गर्ग ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह आदेश दिल्ली महामारी बीमारी, कोविड-19 अधिनियम के तहत जारी किया गया है। क्वारैंटाइन सुविधा के लिए दिल्ली के आईबिस होटल के 92 कमरे, लेमन ट्री के 54 कमरे और रेड फॉक्स होटल के36 कमरे लिए जाएंगे।
एक कमरे का टैक्स समेत हर दिन का किराया 3,100 रु. होगा।होटल आइसोलेट किए जाने वालों को नाश्ता, दिन और रात का भोजन, दो बोतल मिनरल वाटर, चाय, कॉफी देगा। वाईफाई और टीवी की सुविधा भी होटल की ओर से ही दी जाएगी।
होटल के सेक्युरिटी गार्ड आइसोलेशन में रहने वाले पर नजर रखेंगे
होटलों कोसुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आइसोलेट किए जाने वाले लोगों के कपड़े दूसरे लोगों के कपड़े के साथ न मिलें। सभी लोगों को डिस्पोजेबल प्लेट या डिब्बोंमें खाना दिया जाएगा। खाने के बाद इन्हें बायो-मेडिकल वेस्ट हटाने केप्रोटकॉल के तहत नष्ट कियाजाएगा। होटल के सेक्युरिटी गार्ड नजर रखेंगे कि लोग आइसोलेशन के लिए तय स्थान से बाहर न निकलें। होटल प्रबंधन आइसोलेट किए गए लोगों की गतिविधियों पर अपने कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों से नजर रखेगा।
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from Dainik Bhaskar /national/news/arvind-kejriwal-delhi-government-on-coronavirus-novel-corona-covid-19-quarantine-facility-126986462.html
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