14 अप्रैल के बाद दो सप्ताह तक लॉकडाउन जारी रहना तय है, लेकिन उसके मानकों में कोरोना संक्रमण के फैलाव, भविष्य की आशंका और पिछले सात दिन के एक्टिव मामलों के हिसाब से ढील देने पर विचार किया जा रहा है। सरकार देश के इलाकों को राज्यों के बजाय कोरोना के संक्रमण के स्तर के हिसाब से रेड, ओरेंज, यलो और ग्रीन में बांटकर ढील तय करने की तैयारी में है।
हॉटस्पॉट रेड जोन में होंगे, वहां सबकुछ बंद रहेगा
सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, धामिक और खेल संबंधी आयोजन नहीं होंगे। सिनेमा हॉल, मॉल्स, पार्क, समुद्र तट, पर्यटन स्थल, धर्मस्थल और शिक्षण संस्थान बंद ही रखे जाएंगे।
हॉस्पिटिलिटी: रेड और ऑरेंज जोन में सभी होटल, रेस्त्रां, लॉज, और गेस्टहाउस बंद रहेंगे। लेकिन, ग्रीन और यलो जोन में खुल सकते हैं। लेकिन, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी।
परिवहन: ग्रीन और यलो जोन में लोकल परिवहन खोलने की छूट होगी। लेकिन, रेड और ऑरेंज में परिवहन नहीं चलेगा।
उड़ान सेवा: भारत से बाहर जाने के लिए विशेष और कमर्शियल उड़ानों की छूट मिलेगी। चुनिंदा देशों के लिए उड़ान की सीमित छूट रहेगी। लेकिन, आने वाले हर यात्री को 7 दिन निगरानी में रहना होगा।
आबकारी मामले: राज्यों को शराब की दुकानें और निर्माण की गतिविधियां खोलने की अनुमति होगी। इनमें कलर कोडिंग का स्तर राज्य सरकारें तय कर सकती हैं।
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